Site icon

तस्कर को दस साल की सजा

एक लाख का जुर्माना

मुजफ्फरपुर। अपर जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम ने शुक्रवार को गांजा तस्कर रंजीत तिवारी को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी किया है। रंजीत पश्चिम चंपारण के मनुआपुर थाना अन्तर्गत खैरटिया का निवासी है। 24 जनवरी 2012 को ब्रह्मपुरा पुलिस ने चांदनी चौक पर गांजा के साथ रंजीत को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से तीन क्विंटल 15 किलो गांजा बरामद किया था।

KKN लाइव WhatsApp पर भी उपलब्ध है, खबरों की खबर के लिए यहां क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।

Exit mobile version