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समान काम के लिए समान वेतन देने का निर्देश

बिहार के नियोजित शिक्षको के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश

नयी दिल्ली। बिहार के नियोजित शिक्षको के लिए अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के नियोजित शिक्षको को नियमित अध्‍यपकों के बराबर वेतन देने संबंधी हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।

कोर्ट ने एक समान वेतन देने के मामले में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाने का आदेश दिया और कहा कि कमेटी देखे की इन शिक्षकों को नियमित के समान वेतन देने के लिए क्या कुछ और टेस्ट आदि लिए जा सकते हैं। अगली सुनवाई 15 मार्च को होगी। बिहार में नियोजित शिक्षको की संख्या कुल शिक्षकों का 60 फीसदी है। कोर्ट ने कहा असमानता उचित नहीं है। उन्हे बराबरी पर लाना ही होगा।

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