पाकिस्तान की एक पंचायत ने युवती को सुना दी मौत की सजा
पाकिस्तान। भारत को मानवाधिकार का पाठ पढ़ाने वाला पाकिस्तान में महिलाओं को दोयम दर्जे का माना जाता है। इसका ताजा उदाहरण सामने आया है। दरअसल, पंजाब प्रांत में राजनपुर जिला अन्तर्गत एक गांव की 19 वर्षीय युवती ने अपने एक रिश्तेदार पर बंदूक के बल पर बलात्कार करने का एफआईआर दर्ज कराते ही गांव में भूचाल आ गया। गांव वालों ने आनन फानन में पंचायत बैठा कर उल्टे पीड़ित युवती पर ही अपने रिश्तेदार के साथ अवैध संबंध रखने का दोष मढ़ते हुए, भरी पंचायत में ही युवती को कारी यानी पत्थरो से मार मार कर मौत की सजा सुना दी। इससे पहले की पंचायत में बैठे लोग युवती पर पत्थर चलाते, मौका मिलते ही युवती वहां से भाग कर समीप के पुलिस थाने पहुंच गई है। किंतु, पाकिस्तान के सरिया कानून के तहत पंचायत के खिलाफ कठोर कारवाई करने का पुलिस को अधिकार नही है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि पाक के इस रेप पीड़िता को न्याय मिलेगा या मौत।
दरअसल, पाकिस्तान में संगे संबंधियों के द्वारा रेप कर देना आम है। ऐसे मामलो में अक्सर महिलाएं खामोश रह जाती है। क्योंकि, बात पंचायत तक पहुंचने के बाद इसके लिए अक्सर महिलाओं को ही दोषी माना जाता है। नतीजा, पाकिस्तान की अधिकांश महिलाएं अपने ही सगे संबंधियों के द्वारा की गई योन शोषण को चुप चाप सहन कर लेती है और नजदिकी रिश्तेदार इसका बेजा लाभ उठाते रहतें हैं।
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