झारखंड के सीबीआई कोर्ट में ही होगी सुनवाई
रांची। राजद सुप्रीमो और चारा घोटाले के अभियुक्त लालू प्रसाद को गुरुवार को एक और बड़ा झटका लगा है। झारखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई कोर्ट से मामला स्थानांतरित करने का उनका आग्रह ठुकरा दिया और याचिका खारिज कर दी। अदालत ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि मामले को आधार तर्कपूर्ण नहीं है। हालांकि अदालत ने लालू को छूट दी कि यदि वह चाहते हैं कि गवाह सुनील कुमार की फिर से गवाही कराई जाए, तो वह सीबीआई कोर्ट से इसका आग्रह कर सकते हैं।
इससे पहले लालू प्रसाद ने सीबीआई के विशेष जज शिवपाल सिंह की अदालत पर अविश्वास जताया था और कहा था कि इस कोर्ट से उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। जज पर आरोप लगाया था कि वह उनके गवाह के साथ सही तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं। दूसरी ओर लालू की इस दलील का सीबीआई ने विरोध किया था और कहा था कि जो भी आरोप लगाए गए हैं वह बेबुनियाद हैं। कहा कि लालू की यह पुरानी आदत है। पिछली बार भी सीबीआई जज पर उन्होंने ऐसा ही आरोप लगाया था, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था।
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